मुंबई,(टाईमन्युजलाईन नेटवर्क):- चुनाव आचार संहिता के लागू होने से लेकर अब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता का भंग करने तथा बिना अनुमति के हथियार रखने, अवैध शराब तथा सामाजिक शांतता को बाधा पहुंचाने के मामलों में 477 अपराध दर्ज किए गए हैं. यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप शिंदे ने दी.
आम विधानसभा चुनाव घोषित होने के साथ ही आचार संहिता राज्य में लागू की गई है, जिसका कढ़ाई के साथ प्रशासन की ओर से पालन किया जा रहा है. 21 सितंबर से आज तक, कानून एवं सुव्यवस्था को लेकर राज्य भर में पुलिस विभाग तथा उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है. सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना, सार्वजनिक शान तथा भंग करना,सुरक्षा को नुकसान पहुंचा, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, तलवार तथा पिस्तौल आदि जैसे घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अनुसार 113 अपराध दर्ज किए गए हैं.
लोकप्रतिनिधी कानून के अनुसार 16 अपराध दर्ज किए गए हैं. नशीले पदार्थ रखना तथा बिक्री के लिए उसकी यातायात करने जैसे 78 मामले एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज किए गए हैं. विस्फोटक कानून के तहत तीन मामले, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत 234 मामले,संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 25 केस तथा अन्य धाराओं का उल्लंघन करने पर आठ मामले दर्ज किए गए हैं.
राज्य में अब तक बिना लाइसेंस के 626 हथियार, 260 कारतूस तथा 46 जिलेटिन जैसे विस्फोटक पदार्थ जप्त किए गए हैं. लाइसेंस धारक 32 हजार 937 हथियार जमा कराए गए हैं. 24 मामलों में कानून का भंग करने को लेकर हथियार जब्त किए गए हैं, जबकि 166 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.
दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी जैसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत 41 हजार 638 प्रकरण विचाराधीन थे, जिनमें से 15 हजार 838 मामलों में अंतरिम बांड लिए गए जबकि सीआरपीसी के तहत नौ हजार 117 मामलों में अंतिम बांड लिए गए हैं. 27 हजार 457 मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं और अन्य 15 हजार 711 मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य में 10 हजार 605 चेक पोस्ट भी कार्यरत होने की जानकारी श्री शिंदे ने दी.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.