मुंबई(टाईम न्युजलाईन नेटवर्क) : सरकारी सेवा में कार्यरत दिव्यांगों को चुनाव से संबंधित काम न देने के संदर्भ में चुनाव आयोग ने निर्देश दिए है.
दिव्यांग व्यक्ति की व्याख्या 'इक्वल ॲपॉर्च्युनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राईटस अँड फुल पार्टिसिपेशन, 1996' में दी गई है. इसमें दिव्यांग अधिकारी/ कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण और जोखिम भरा काम न दिए जाने के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश चुनाव आयोग ने दिए है.
दिव्यांगों के लिए ग्राउंड फ्लोअर पर मतदान
अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तियों को चुनाव प्रक्रिया में समावेशित करने और उनमें चुनाव विषयक जागरुकता निर्माण करने का काम शुरू है. आगामी विधानसभा चुनावों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदान की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोअर पर की जाएगी. इसके अनुसार नियोजन किया गया है. दिव्यांग व्यक्तियों की मतदान केंद्रनिहाय जानकारी संकलित करने का काम जिला समाजकल्याण अधिकारियों के मार्फत किया जा रहा है. मतदान के लिए आनेवाले दिव्यांग व्यक्ति को कोई भी परेशानी न हो इसकी दक्षता लेने के निर्देश दिए गए है.
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